आमला शांति समिति की बैठक दुर्गा पंडालो का थाने में रजिस्ट्रेशन, शासन के नियम का पालन करेंगे तो पांच सार्वजनिक  पडालो को सम्मानित किया जाएगा  मांस मछली पर प्रतिबंध रहेगा—– एसडीम शैलेंद्र बडोनिया

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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आमला 18 सितंबर दिन शुक्रवार को जनपद पंचायत आमला में शांति समिति की बैठक रखी गई जिसमें एसडीएम शैलेंद्र बडोनिया जी तहसीलदार रिचा कौर पुलिस अधिकारी जनपद अधिकारी की मौजूदगी में शांति समिति की हिंदू नवरात्रि का सबसे बड़ा नवरात्रि त्योहार में शांति और हर्ष उल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है

 

एसडीएम साहब ने कहा कि 9 से 10 दिन तक शांति अवस्था फैलाने वालों को बक्सा नहीं जाएगा नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारियों को आमला शहर में स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था के साथ जल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए और शहर में अवैध गतिविधियों पर गस्त लगाकर निगरानी रखी जाए 

सार्वजनिक पंडालो के नियम 🙏
(1)सार्वजनिक पंडालो को थाने में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा
(2) सार्वजनिक पंडालो को महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग काउंटर बनाना पड़ेगा ताकि महिला को किसी प्रकार की असुविधा न हो
(3) सार्वजनिक पंडालो में सीसी कैमरे की व्यवस्था स्वयं संस्था को करना पड़ेगा
(4) नवरात्रि के 10 दिन तक वेस्टेज पूजा पाठ कचरा का सामान एकत्रित करेंगे नगर पालिका
(5) सार्वजनिक पंडालो में अग्निशमन यंत्र रखना होगा पानी की व्यवस्था
(6) डीजे साउंड की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करना पड़ेगा डीजे की परमिशन थाने से लेना पड़ेगा
(7) सार्वजनिक पंडालो को अपने वॉलिंटियर की व्यवस्था करना पड़ेगा
(8)इस साल जो भी सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो ऐसे पांच सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा
2 दिन के अंदर सभी मूर्ति को विसर्जन करना पड़ेगा

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इस साल विसर्जन स्थल ग्रामीण एवं शहरी जैसे तालाब नदी डेम पर नगर पालिका गोताखोर की टीम नियुक्त करें और पुलिस स्टाफ को उपस्थित रहना पड़ेगा दुर्गा विसर्जन के जुलूस में डीजे का अधिक साउंड पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा पन्नियुक्त कतरन पर भी पूर्ण प्रतिबंध और 10 दिन तक मास मछली पर बिक्री बंद रहेंगे

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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