रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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थाना सारणी का कुख्यात जिला बदर बदमाश राकेश उर्फ जख्मी पिता सुरेश धुर्वे, उम्र 30 वर्ष, निवासी विजयनगर, सारणी के विरुद्ध विभिन्न गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखना, अड़ीबाजी और चोरी शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ अब तक 10 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं और 12 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। बावजूद इसके कोई सुधार न होते देख, पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन झारिया के माध्यम से दिनांक 02/04/24 को जिला बदर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक दा. प्र./क्र./002/जिलाबदर/2024. 4446(A), बैतूल, दिनांक 24/05/24 के तहत मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत राकेश उर्फ जख्मी को जिला बैतूल एवं सीमावर्ती जिलों छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खंडवा और हरदा की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया था।

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दिनांक 07/11/24 को सूचना मिली कि राकेश उर्फ जख्मी, पुरानी सारणी के फॉरेस्ट बैरियर के पास देखा गया है। तत्काल थाना सारणी की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को घेराबंदी कर हिरासत में लिया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा सारणी क्षेत्र में प्रवेश के लिए कोई अनुमति आदेश प्रस्तुत न करने पर, यह कृत्य मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दंडनीय पाया गया। आरोपी राकेश उर्फ जख्मी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया और जिला न्यायालय, बैतूल में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अरविन्द कुमरे, उपनिरीक्षक सुनील गौर, आरक्षक हीरालाल और जितेन्द्र मोरे की सराहनीय भूमिका रही।l

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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