रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏 दिनांक 22.10.2024 को रात्रि करीब 09:00 बजे फरियादिया रोशनी सोनी पति कृष्णा सोनी, उम्र 20 वर्ष, निवासी रामनगर, गंज, बैतूल, थाना गंज में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति, कृष्णा सोनी, जो श्री देवी ज्वेलर्स, दुर्गा चौक, राम नगर में सोना-चांदी की दुकान चलाते हैं, को चार अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया है। चारों आरोपी एक सफेद रंग की कार में दुकान पर आए थे और सोना गिरवी रखने के बहाने से जबरन कृष्णा सोनी को कार में बिठाकर ले गए। अपहरणकर्ताओं ने कृष्णा सोनी के मोबाइल से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। फरियादिया द्वारा तुरंत अपने पास के दुकानदार के फोन से 15,000 रुपये और रिश्तेदार के मोबाइल से 50,000 रुपये फोन पे के माध्यम से अपहरणकर्ताओं के खाते में ट्रांसफर किए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पति को नहीं छोड़ा गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना गंज में अपराध क्रमांक 379/24 धारा 140(3), 308(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस की त्वरित कार्यवाही: इस गंभीर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, और एसडीओपी सुश्री शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में तुरंत एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सायबर सेल की सहायता से तत्परता दिखाते हुए अपहृत व्यापारी कृष्णा सोनी को नागपुर, महाराष्ट्र से सकुशल रेस्क्यू किया और चारों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आरोपियों से घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की I-20 कार (MH 29 AD 1295), 4 मोबाइल फोन और फिरौती के 65,000 रुपये बैंक खाते को फ्रीज कर जप्त किए गए। पूछताछ में खुलासा: आरोपी मंजेद खान और पीड़ित कृष्णा सोनी पूर्व में चंद्रपुर, महाराष्ट्र में सोना-चांदी के जेवर बनाने का काम करते थे। ये पूर्व से एक दूसरे को जानते थे तथा आरोपियों को ये पता था कि कृष्णा बैतूल में व्यवसाय कर रहा है ।मंजेद खान ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर कृष्णा सोनी का अपहरण किया व आरोपियों ने पीड़ित की पत्नी से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। गिरफ्तार आरोपी: मंजेद पिता रियाजुद्दीन खान, उम्र 26 वर्ष जमीर पिता जबीरुल्लाह बेग, उम्र 30 वर्ष वरुण पिता पुरुषोत्तम बेट्टी, उम्र 20 वर्ष प्रतीक पिता श्रीनिवास नलल्ला, उम्र 26 वर्ष(सभी निवासी सिस्टर कॉलोनी, थाना रामनगर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र) जप्त संपत्ति: सफेद रंग की I-20 कार (MH 29 AD 1295), कीमत 8 लाख रुपये 4 मोबाइल फोन फिरौती के 65,000 रुपये विशेष भूमिका:इस कार्रवाई में निरीक्षक रविकांत डेहरिया, उपनिरीक्षक इरफान कुरैशी, प्रधान आरक्षक आशीष चौहान, अतुल शर्मा, आरक्षक अनिरुद्ध, सुरजीत जाट, और सायबर सेल के आरक्षक बलराम राजपूत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏 Please follow and like us: Post Views: 324 Post navigation यातायात थाना बैतुल विषय: हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 के क्रियान्वयन हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला भाटिया उम्र 101 पति स्वर्गीय बृजलाल भाटिया का निधन पूरे बैतूल जिले में शोक की लहर-