रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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सरकार द्वारा “हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022” के तहत, सड़क दुर्घटनाओं में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने के बाद गंभीर घायल या मृत्यु की स्थिति में पीड़ितों को प्रतिकर राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत:

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दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के वैध पारिजनों को ₹2,00,000/- की सहायता राशि दी जाएगी।

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गंभीर घायल होने पर पीड़ित को ₹50,000/- प्रतिकर राशि प्रदान की जाएगी।

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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक के वैध परिजनों या घायल व्यक्ति को दुर्घटना की जानकारी संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार या एसडीएम को आवेदन पत्र के माध्यम से देनी होगी।

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यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई कठिनाई हो या किसी विधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो पीड़ित या उसके परिजन बैतूल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 7587627150 पर संपर्क किया जा सकता है।

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योजना के प्रचार-प्रसार हेतु यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे जिला चिकित्सालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय आदि पर फ्लेक्स बैनर और योजना का फ्लोचार्ट लगाया गया है।

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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यातायात पुलिस, बैतूल

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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