रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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बैतूल 6 सितंबर 2024 पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झरिया के निर्देशन में आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज, डोल ग्यारस, ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गईं

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। इन बैठकों में आयोजकों, गणमान्य नागरिकों,सभी समुदायों के प्रमुखों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

सुरक्षा संबंधी निर्देश:

  1. अनुमति प्राप्त करें: गणेश उत्सव, ईद मिलादुन्नबी, जुलूस, वाहन रैली, डीजे, और चल समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
  2. वॉलिंटियर्स की नियुक्ति: सभी गणेश पंडालों में वॉलिंटियर्स की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। वॉलिंटियर्स की सूची तैयार करें, उन्हें आईडी कार्ड जारी किए जाएं, और ड्यूटी रजिस्टर मेंटेन किया जाए।
  3. ध्वनि सीमा का पालन: सभी कार्यक्रमों में डीजे के लिए ध्वनि सीमा का पालन करें। आपत्तिजनक, भड़काऊ गाने या नारेबाजी से परहेज करें।
  4. सीसीटीवी कैमरे: प्रतिमा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
  5. फायर सेफ्टी: पंडालों में आगजनी या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।
  6. सुरक्षित ढांचा: गणेश पंडाल की संरचना (मंच, सभा स्थल) सुरक्षित और मजबूत होनी चाहिए। साथ ही पंडाल में सुरक्षित बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  7. महिला सुरक्षा: पंडालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला वॉलिंटियर्स की व्यवस्था की जाए।
  8. मेडिकल सुविधा: पंडालों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु एक बेसिक मेडिकल टीम की व्यवस्था अनिवार्य है।
  9. प्रवेश-निकास व्यवस्था: भीड़ नियंत्रण के लिए पंडाल में प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जाए।
  10. 24 घंटे निगरानी: गणेश उत्सव के दौरान पंडाल कभी भी खाली न रहे, 24 घंटे वॉलिंटियर्स की निगरानी रहे।
  11. निर्धारित मार्ग का पालन: प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित मार्ग का ही पालन किया जाए।

यातायात व्यवस्था संबंधी निर्देश:

  1. सुरक्षित ड्राइविंग: सभी वाहन चालक धीमी गति से वाहन चलाएं। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।
  2. पेट्रोलिंग: गणेश प्रतिमाओं के आवागमन के दौरान यातायात पुलिस स्क्वॉड द्वारा प्रमुख मार्गों पर पेट्रोलिंग की जाएगी।
  3. फिक्स पॉइंट: प्रतिमा विक्रय स्थलों के आसपास यातायात पुलिस द्वारा फिक्स पॉइंट की व्यवस्था की जाएगी।
  4. वाहन पार्किंग: वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क किया जाए। गलत पार्किंग की स्थिति में यातायात पुलिस द्वारा वाहनों को क्रेन से हटाया जाएगा।
  5. रूट डायवर्ट: विसर्जन के दौरान मुख्य मार्गों पर भीड़ अधिक होने पर यातायात रूट को डायवर्ट किया जाएगा, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी।

सांप्रदायिक सौहार्द्र और शांति बनाए रखने की अपील:

शांति समिति की बैठकों में सभी पक्षों को सांप्रदायिक सौहार्द्र और भाईचारा बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। यदि किसी प्रकार की शांति भंग करने की आशंका हो, तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (मो.न. 7049101017) या डायल-100 पर सूचना दें। शांति और सुरक्षा के साथ पर्वों का उत्सव मनाएं।

जारीकर्ता:
जनसंपर्क अधिकारी,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बैतूल

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पुलिस बैतूल की आवश्यक सूचना

बैतूल 6 सितंबर 2024 पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झरिया के निर्देशन में आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज, डोल ग्यारस, ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में आयोजकों, गणमान्य नागरिकों,सभी समुदायों के प्रमुखों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

सुरक्षा संबंधी निर्देश:

  1. अनुमति प्राप्त करें: गणेश उत्सव, ईद मिलादुन्नबी, जुलूस, वाहन रैली, डीजे, और चल समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
  2. वॉलिंटियर्स की नियुक्ति: सभी गणेश पंडालों में वॉलिंटियर्स की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। वॉलिंटियर्स की सूची तैयार करें, उन्हें आईडी कार्ड जारी किए जाएं, और ड्यूटी रजिस्टर मेंटेन किया जाए।
  3. ध्वनि सीमा का पालन: सभी कार्यक्रमों में डीजे के लिए ध्वनि सीमा का पालन करें। आपत्तिजनक, भड़काऊ गाने या नारेबाजी से परहेज करें।
  4. सीसीटीवी कैमरे: प्रतिमा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
  5. फायर सेफ्टी: पंडालों में आगजनी या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।
  6. सुरक्षित ढांचा: गणेश पंडाल की संरचना (मंच, सभा स्थल) सुरक्षित और मजबूत होनी चाहिए। साथ ही पंडाल में सुरक्षित बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  7. महिला सुरक्षा: पंडालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला वॉलिंटियर्स की व्यवस्था की जाए।
  8. मेडिकल सुविधा: पंडालों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु एक बेसिक मेडिकल टीम की व्यवस्था अनिवार्य है।
  9. प्रवेश-निकास व्यवस्था: भीड़ नियंत्रण के लिए पंडाल में प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जाए।
  10. 24 घंटे निगरानी: गणेश उत्सव के दौरान पंडाल कभी भी खाली न रहे, 24 घंटे वॉलिंटियर्स की निगरानी रहे।
  11. निर्धारित मार्ग का पालन: प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित मार्ग का ही पालन किया जाए।

यातायात व्यवस्था संबंधी निर्देश:

  1. सुरक्षित ड्राइविंग: सभी वाहन चालक धीमी गति से वाहन चलाएं। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।
  2. पेट्रोलिंग: गणेश प्रतिमाओं के आवागमन के दौरान यातायात पुलिस स्क्वॉड द्वारा प्रमुख मार्गों पर पेट्रोलिंग की जाएगी।
  3. फिक्स पॉइंट: प्रतिमा विक्रय स्थलों के आसपास यातायात पुलिस द्वारा फिक्स पॉइंट की व्यवस्था की जाएगी।
  4. वाहन पार्किंग: वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क किया जाए। गलत पार्किंग की स्थिति में यातायात पुलिस द्वारा वाहनों को क्रेन से हटाया जाएगा।
  5. रूट डायवर्ट: विसर्जन के दौरान मुख्य मार्गों पर भीड़ अधिक होने पर यातायात रूट को डायवर्ट किया जाएगा, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी।

सांप्रदायिक सौहार्द्र और शांति बनाए रखने की अपील:

शांति समिति की बैठकों में सभी पक्षों को सांप्रदायिक सौहार्द्र और भाईचारा बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। यदि किसी प्रकार की शांति भंग करने की आशंका हो, तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (मो.न. 7049101017) या डायल-100 पर सूचना दें।

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शांति और सुरक्षा के साथ पर्वों का उत्सव मनाएं।

जारीकर्ता:
जनसंपर्क अधिकारी,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बैतूल

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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