दिनांक: 16.05.2025 सड़क दुर्घटना एवं मृत्यु दर कमी लाने के लिए 13 मई 25 से 31 मई 2025 विशेष अभियान चलाया जा रहा, रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏 पुलिस परिवहन शोध संस्था द्वारा बैतूल जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में मृत्यु दर में कमी लाने हेतु पुलिस परिवहन शोध संस्थान द्वारा 13.05.2025 से 31.05.2025 तक विशेष अभियान चलाया जाकर लोक परिवहन कर रहे स्कूल/स्कूल वैन के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक बैतूल के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल के मार्गदर्शन में आज दिनांक को यातायात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं थाना यातायात बैतूल द्वारा बैतूल शहर में 50 से अधिक वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें एक वाहन चालक द्वारा स्कूली बच्चों को ऑटो पर क्षमता से अधिक बैठाकर ले जाया जा रहा था एवं एक बस के विरुद्ध बिना किसी फिटनेस के लोक परिवहन पर पाई गई, जिस पर जुर्माना किया गया। इसके साथ-साथ अन्य 19 बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। जिससे *लगभग 20000/- रूपये समन शुल्क वसूला गया।* सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशन में सड़क परिवहन एवं परिवहन शिक्षा संस्था के समन्वय से विशेष अभियान के अंतर्गत दिनांक 13.05.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक लोक परिवहन कर रही स्कूल बसों की मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 136 एवं केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम (CMVR) 1989 के तहत RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) के रेफरेंस RR (रिकमेंडेशन रिपोर्ट)-606 dt. 2018 में निरधारित बिंदुओं पर आवश्यक चेकिंग की जा रही है। *निम्नानुसार बिंदुओं पर जांच की जाएगी:* 1. प्रत्येक स्कूल बस के पीछे “स्कूल वैन” अथवा “स्कूल बस” स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए तथा वाहन का रंग पीला होना चाहिए। बस के सामने और पीछे स्कूल का नाम तथा पंजीयन मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। 2. सभी स्कूल बसों/शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों की खिड़कियों पर सीटेड ग्रिल फिट होनी चाहिए। 3. प्रत्येक स्कूल बस/शैक्षणिक संस्थान के वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट और अग्नि बुझाने का यंत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 4. प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा, छात्रों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में प्रशिक्षित एक सहायक कर्मचारी जो छोटी कक्षाओं के छात्रों की देखरेख और सहायता हेतु हो। 5. स्कूल बस/शैक्षणिक संस्थान के वाहनों का संचालन उस चालक द्वारा किया जाए जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और जो वाहन चलाने के कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव रखता हो। 6. चालक के अलावा वाहन में किसी भी स्थिति में अन्य कोई व्यक्ति (कंडक्टर सहित) न हो, जो सुरक्षा मानकों को बाधित करे। 7. स्कूल बसों/शैक्षणिक वाहनों की रूट एवं समय सारिणी तय होनी चाहिए, जिससे बच्चों की नियमितता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 8. सभी वाहन GPS से लैस हों तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। 9. स्कूल बसों में केवल मान्यता प्राप्त चालक/कर्मचारी ही तैनात हों। 10. प्रत्येक बस की फिटनेस रिपोर्ट अद्यतन होनी चाहिए। 11. स्कूल बसों के वाहन की खिड़कियों पर रंगीन फिल्म या पर्दा प्रतिबंधित होगा। 12. विद्यालय बसों में कोई प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। 13. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अद्यतन हो और वाहन समय-समय पर जाँच में लाया जाए। 14. वाहनों का बीमा, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण नियंत्रण आदि प्रमाण पत्र अद्यतन और मान्य होना अनिवार्य है। 15. कोई भी स्कूल वैन 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। 16. बच्चों के बैठने की संख्या निर्धारित मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए। 17. प्रत्येक बस में महिला सुरक्षा हेतु महिला कर्मचारी/केयर टेकर होनी चाहिए। 18. बच्चों को बैठाते और छोड़ते समय बस पूरी तरह रुकी हो और सहायक द्वारा उतरने-चढ़ने में सहयोग किया जाए। 19. महिला हेल्पर को स्कूली ड्रेस या उपयुक्त ड्रेस में होना चाहिए। 20. बसों में चालक और परिचालक का चारित्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए! रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏 Please follow and like us: Post Views: 145 Post navigation बैतुल जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने लल्ली चौक पर फूंका मंत्री विजय शाह का पुतला कर्नल सोफिया को पाकिस्तानियों की बहन बताने वाले मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग बैतूल – पुलिया में मोटर साइकिल लेकर गिरने से हुई दो मौत