रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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आमला समय पर भुगतान नही होने के कारण अशासकीय संगठन ने मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन बोले नए नियम से आ रही दिक्कत आरटीई की राशि का समय पर किया जाए भुगतान—- शिक्षा विभाग आमला में विकासखंड सामान्य स्रोत मनीष धोटे जी को अशासकीय की शाला संगठन अमला ने प्रदेश संगठन के आव्हान पर पास सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा

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ज्ञापन में मांग की गई है कि 30 से 40 साल से प्राइमरी माध्यमिक शाला जी भवन में शिक्षा विभाग से मिली मान्यता के बाद संचालित हो रहे हैं उनमें से कई विद्यालय का रजिस्टर्ड किरायानामा नए नियम के कारण नहीं बन रहा है

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इनमें पटेटे की भूमि ग्रामीण क्षेत्र आवासीय कॉलोनी अधिकृत कॉलोनी सम्मिलित है उन्होंने ज्ञापन में बताया कि ऐसे विद्यालयों को नवीन किरायानामा के लिए आरटीआई अधिनियम तहत लागू होने पर पहेली से आठवीं तक की मान्यता के लिए किसी भी प्रकार की मान्यता शुल्क एचडी रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य नहीं था कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यालय से मान्यता शुल्क एचडी और रजिस्टर्ड किरायानामा को समाप्त करते हुए पूर्व अनुसार मान्यता दी जाए

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आरटीई की राशि का भुगतान समय पर किया जाए यदि समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिवर्ष की राशि ब्याज सहित स्कूल को दी जाए क्योंकि यदि स्कूल द्वारा कोई कार्य किसी कारणवस समय पर नहीं किया जाता है तो शिक्षा विभाग द्वारा लेट फीस के नाम पर राशि वसूली जाती है आरटीई प्रपोज में संबंधित छात्र जो की अन्य विद्यालय में थे उनका रुका हुआ भुगतान अनिवार्य रूप से शीघ्र किया जाए

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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