रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशानुसार बैतूल शहर में यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से शहर के 7 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश को निषिद्ध किया गया है। यह आदेश बैतूल शहर में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

इसके बावजूद, कुछ वाहन चालकों द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए, दिनांक 19.12.2024 को यातायात पुलिस ने बडोरा और सादर ब्रिज क्षेत्र में भारी वाहनों (ट्रक/डंपर) के खिलाफ कठोर कार्रवाई की।

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कार्रवाई का विवरण

कुल वाहन: 08 भारी वाहन (ट्रक/डंपर)

जुर्माना राशि: प्रत्येक वाहन पर ₹5,000 का जुर्माना

कुल जुर्माना राशि: ₹40,000/-

वाहन मालिकों और चालकों को समझाइश दी गई कि वे सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक शहर की 7 किलोमीटर की परिधि में वाहन लेकर न जाए

यातायात पुलिस की अपील

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बैतूल पुलिस नागरिकों और वाहन मालिकों से अपील करती है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें। “नो एंट्री” आदेश का पालन न करने वालों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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