रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏 पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशानुसार बैतूल शहर में यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से शहर के 7 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश को निषिद्ध किया गया है। यह आदेश बैतूल शहर में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। इसके बावजूद, कुछ वाहन चालकों द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए, दिनांक 19.12.2024 को यातायात पुलिस ने बडोरा और सादर ब्रिज क्षेत्र में भारी वाहनों (ट्रक/डंपर) के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। कार्रवाई का विवरण कुल वाहन: 08 भारी वाहन (ट्रक/डंपर) जुर्माना राशि: प्रत्येक वाहन पर ₹5,000 का जुर्माना कुल जुर्माना राशि: ₹40,000/- वाहन मालिकों और चालकों को समझाइश दी गई कि वे सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक शहर की 7 किलोमीटर की परिधि में वाहन लेकर न जाए यातायात पुलिस की अपील बैतूल पुलिस नागरिकों और वाहन मालिकों से अपील करती है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें। “नो एंट्री” आदेश का पालन न करने वालों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏 Please follow and like us: Post Views: 199 Post navigation ग्रह मंत्री अमित शाह का बयान गैरजिम्मेदाराना —कांग्रेस भारत के प्रथम स्वच्छता के जनक संत शिरोमणि गाडगे के बाबा की 69 व पुण्यतिथि मुलताई बैतूल में बनाई