रिपोर्टर रराकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा जिला बैतूल के गेंदा चौक से इटारसी रोड पर स्थित बैतूल ऑयल मिल और एफसीआई गोदाम के पास सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यातायात थाना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

निर्देशानुसार, थाना प्रभारी यातायात ने बल के साथ इटारसी रोड पर सड़क किनारे खड़े ट्रक चालकों को समझाइश दी कि वे मुख्य सड़क मार्ग से कम से कम 5 फीट साइड शोल्डर छोड़कर अपने वाहन पार्क करें। इसके अतिरिक्त, ट्रांसपोर्ट मालिकों के साथ चर्चा कर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए उनका सहयोग मांगा गया।

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इटारसी रोड पर संचालित पेट्रोल पंपों के सामने खड़े ट्रक एवं डंपर, जो खतरनाक स्थिति में खड़े थे, उन्हें तुरंत हटाया गया। पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि वे पंप के सामने वाहन खड़ा न होने दें।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं

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कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और स्वामियों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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जिला पुलिस सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जनसहयोग की अपील करती है।

रिपोर्टर रराकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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