रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏 पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया द्वारा बताया गया कि जिला बैतूल के विभिन्न कस्बो मे मिलावटी खाद्य़ पदार्थो के विकृय तथा होटल/रेस्टारेंट मे कमर्शियल गैस सिलेंडर के स्थान पर डोमेस्टीक गैस सिलेंडर उपयोग किये जाने की सूचनाये लगातार प्राप्त हो रही थी । जिस पर थाना प्रभारी आमला द्वारा एवं फुड इंस्पेक्टर श्री संदीप पाटिल द्वारा संयुक्त टीम बनाकर आमला कस्बे मे गीतांजली होटल तहसील के पास आमला एवं राजा होटल बैसिक स्कुल के पास आमला पर चैकिंग एवं जाँच कार्यवाही की गई । कार्यवाही के दौरान गीतांजली होटल के मालिक दिनेश पिता किसन सेंद्रे निवासी आमला के होटल से कुल 04 डोमेस्टिक युज वाले इंडेन गैस कम्पनी के गैस सिलेंडर उपयोग करते हुये मिले एवं राजा होटल के मालिक अब्दुल शहीद पिता अब्दुल करीम निवासी पीर मंजिल आमला के होटल से कुल 01 डोमेस्टिक युज वाले इंडेन गैस कम्पनी के गैस सिलेंडर उपयोग करते हुये मिले । उपरोक्त व्यवसाईयो के द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर के स्थान पर अपने होटलो मे डोमेस्टिक गैस सिलेंडरो का उपयोग किया जाना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन होने से गैस सिलेडरो को जप्त किया गया है एवं दोनो व्यवसाईयो के विरूद्ध अपराध क्र. 442/24 ,443/24 पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिये गये है । खाद्य़ विभाग के निरीक्षक श्री संदीप पाटिल एवं उनकी टीम द्वारा भी उपरोक्त दोनो दुकानो से मिठाईयो के (विशेषकर खोये की मिठाई ) सेम्पल जाँच हेतु लिये गये है एवं मिलावट पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही उपरोक्त व्यवसाईयो के विरूद्ध की जावेगी । इस तरह की कार्यवाही से आम जनता मे हर्ष है क्योकि अन्य मिलावटखोर एवं नियमो का उल्लंघन करने वाले भी व्यवसायी भी ऐसा करने से डरेंगे *रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला*🙏 Please follow and like us: Post Views: 325 Post navigation 13 सितंबर 24 आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन गरीबों और अन्य लोगों के लिए संजीवनी साबित होगी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र