रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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         पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया द्वारा बताया गया कि जिला बैतूल के विभिन्न कस्बो मे मिलावटी खाद्य़ पदार्थो के विकृय तथा होटल/रेस्टारेंट मे कमर्शियल गैस सिलेंडर के स्थान पर डोमेस्टीक गैस सिलेंडर उपयोग किये जाने की सूचनाये लगातार प्राप्त हो रही थी । जिस पर थाना प्रभारी आमला द्वारा एवं फुड इंस्पेक्टर श्री संदीप पाटिल द्वारा संयुक्त टीम बनाकर आमला कस्बे मे गीतांजली होटल तहसील के पास आमला एवं राजा होटल बैसिक स्कुल के पास आमला पर चैकिंग एवं जाँच कार्यवाही की गई । 


कार्यवाही के दौरान गीतांजली होटल के मालिक दिनेश पिता किसन सेंद्रे निवासी आमला के होटल से कुल 04 डोमेस्टिक युज वाले इंडेन गैस कम्पनी के गैस सिलेंडर उपयोग करते हुये मिले एवं राजा होटल के मालिक अब्दुल शहीद पिता अब्दुल करीम निवासी पीर मंजिल आमला के होटल से कुल 01 डोमेस्टिक युज वाले इंडेन गैस कम्पनी के गैस सिलेंडर उपयोग करते हुये मिले ।



 उपरोक्त व्यवसाईयो के द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर के स्थान पर  अपने होटलो मे डोमेस्टिक गैस सिलेंडरो का उपयोग किया जाना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन होने से गैस सिलेडरो को जप्त किया गया है एवं दोनो व्यवसाईयो के विरूद्ध अपराध क्र. 442/24 ,443/24 पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिये गये है । खाद्य़ विभाग के निरीक्षक श्री संदीप पाटिल एवं उनकी टीम द्वारा भी उपरोक्त दोनो दुकानो से मिठाईयो के (विशेषकर खोये की मिठाई ) सेम्पल जाँच हेतु   लिये गये है एवं मिलावट पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही उपरोक्त व्यवसाईयो के विरूद्ध की जावेगी । इस तरह की कार्यवाही से आम जनता मे हर्ष है क्योकि अन्य मिलावटखोर एवं नियमो का उल्लंघन करने वाले भी व्यवसायी भी ऐसा करने से डरेंगे *रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला*🙏




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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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