रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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  भारत सरकार द्वारा अग्रेजो के शासन काल से लागू भारतीय दंड संहिता , दण्ड प्रक्रिया संहिता  को समाप्त कर भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023  01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है।
   शासन की मंशानुरूप  नवीन कानून की जानकारी आमजन तक पहुंचाने हेतु जिले के समस्त थाने मे जनसंवाद एवं जागरूकता कर्यक्रम रखा गया जिसमे आमनागरिक, पत्रकार, एवं स्कूल के बच्चे बालिकाए उपस्थित रही।

नवीन तीनों कानून के सम्बंध जागरूकता हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति कमला जोशी द्वारा , अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैतुल सुश्री शालिनी परस्ते के द्वारा थाना कोतवाली व गंज, बैतुल बाजार में जनसंवाद किया जाकर पुलिस के द्वारा कोतवाली चौक से चौपाटी तक पैदल रैली निकाली गई।

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अम्बेडकर चौक में आने वाले लोगो से नवीन कानून के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

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जागरूकता हेतु पुलिस मैदान में बच्चों, बच्चियों, युवाओं के साथ जनसंवाद किया गया।
जिले के समस्त थानो मे पोस्टर बैनर एवं बैतूल पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफार्मस के माध्यम से नवीन कानून की जानकारी दी गई है

ताकि लोगो को नए कानून की समझ हो सके।

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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