रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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दिनांक 07.04.2025 को दोपहर लगभग 04:00 बजे ग्राम देवगांव निवासी दुर्गेश पिता घनश्याम सरले (उम्र 26 वर्ष) को सफेद टियागो कार से आए तीन बदमाशों में से एक ने पीछे से पीठ में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना आमला में अपराध क्रमांक 247/25 धारा 109, 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी श्यामलाल घोघडे निवासी देवगांव एवं दो अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आहत को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला से जिला चिकित्सालय बैतूल तथा तत्पश्चात एम्स भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी होने के कारण इलाज जारी है। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना को पुलिस ने एक सनसनीखेज अपराध मानते हुए गहनता से विवेचना प्रारंभ की।

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पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल झारिया के निर्देशन में थाना प्रभारी आमला निरीक्षक एस.पी. सक्सेना द्वारा दो टीमें गठित की गईं। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि इस वारदात में श्यामलाल घोघडे उर्फ गोलू के साथ ग्राम बोपलवाड़ी निवासी दशरथ राठौर उर्फ श्याम तथा ग्राम सोनतलाई निवासी नितेन्द्र परमार उर्फ आर्यन भी शामिल थे।

तकनीकी विश्लेषण (सीडीआर, टोल नाका वीडीपी आदि) के आधार पर उपनिरीक्षक अमित पवार, उपनिरीक्षक नितिन पटेल, प्रआर 292 वसंत उईके, आर 395 नागेंद्र सिंह एवं आर 452 विवेक टेटवार की टीम उड़ीसा के पुरी समुद्रतट रवाना की गई। टीम ने तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता का उपयोग करते हुए तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया और दिनांक 13.04.2025 को घटना में प्रयुक्त टियागो कार एवं देसी पिस्तौल जब्त करते हुए आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया।

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पूछताछ में सहआरोपियों श्याम राठौर और आर्यन परमार ने बताया कि श्यामलाल घोघडे ने उन्हें अपराध में शामिल होने के लिए 50-50 हजार रुपये देने का वादा किया था, जिनमें से 10-10 हजार रुपये अग्रिम रूप में दिए गए थे।

घटना का मूल कारण दुर्गेश सरले और श्यामलाल की बेटी के मध्य प्रेम संबंध रहे हैं, जिससे श्यामलाल और उसका परिवार नाखुश था। वर्ष 2023 में श्यामलाल की पुत्री की शिकायत पर दुर्गेश सरले के विरुद्ध अपराध क्रमांक 024/2023 धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा वर्ष 2024 में अपराध क्रमांक 373/24 धारा 363 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मुख्य आरोपी श्यामलाल घोघडे के विरुद्ध पूर्व से ही थाना आमला में कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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🔹 *17 अप्रैल 26 कोठी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* 🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं आमजन को हो रही असुविधाओं को दूर करने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। 🔹इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोठी बाजार क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए रोड पर अव्यवस्थित रूप से वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, सड़क पर ठेला लगाकर मार्ग बाधित करने वाले व्यक्तियों एवं दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखने वाले व्यापारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। 🔹उक्त कार्यवाही के दौरान यातायात पुलिस द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (सैंड/गिट्टी) को सड़क पर अव्यवस्थित रूप से फैलाकर रखा गया था, जिससे आमजन एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस पर कोतवाली पुलिस द्वारा ठेकेदार सतीश सिंह के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। 🔹 *कार्यवाही का विवरण:* ▪ 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही ▪ 12 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही 🔹पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर अतिक्रमण न करें एवं निर्माण सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

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